मंत्री विजय शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एसआईटी ने जांच के लिए और समय मांगा, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी टिप्पणी.


नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जय शाह के खिलाफ जांच कर रही एसआईटी ने सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच अभी शुरूआती दौर में है, इसलिए कुछ और वक्त चाहिए।
एसआईटी ने कहा कि बयानों के वीडियो भोपाल एफएसएल को भेजे थे लेकिन संसाधन की कमी के चलते वापस आ गए। एक पत्रकार का मोबाइल सीएफएसएल को भेजा गया है। अभी तक 7 गवाहों के बयान हुए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्टस का अध्धयन किया गया है। मंत्री के माफी वाले बयान की भी जांच जारी है।
बताया जाता है कि आज की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए समय दे दिया। साथ ही कहा है कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने की मांग से इन्कार कर दिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप एक मंत्री है ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है।
मामले का राजनीतिकरण न करें
कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया से इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को भी दो टूक जवाब दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
पिछली सुनवाई में लगाई थी फटकार
इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने महिला अधिकारी के बारे में शाह की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं। सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री, वह भी तब जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम बरतने की अपेक्षा की जाती है। मंत्री के बोले हर वाक्य में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए।