रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन के नियम, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर नहीं मिलेगा रिफंड.
नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकटों के लिए रिफंड से जुड़े नियमों में परिवर्तन की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक यदि कोई यात्री गाड़ी छूटने से 24 से 72 घंटे पहले यदि टिकट कैंसिल करवाता है तो उसके 25 फीसदी पैसे काट लिए जाएंगे। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करवाने पर एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा।
नए नियमों के मुताबिक कोई यात्री यदि ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले और 72 घंटे तक की अवधि में टिकट कैंसिल कराएगा तो उसके 25 फीसदी पैसे काट लिए जाएंगे। पहले 24 घंटे से 28 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करवाने पर 25 फीसदी की कटौती कर ली जाती थी। यही नहीं, यदि कोई यात्री टिकट को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसल करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। यदि आप ट्रेन के रवाना होने से 8 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराते हैं तो 50 फीसदी राशि काट ली जाएगी। पहले इतनी राशि 4 से 24 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर काटी जाती थी। यदि आप ट्रेन के रवाना होने से से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाते हैं तो फर्स्ट एसी में हर टिकट पर 240 रुपये काटे जाएंगे। एसी टू में हर टिकट पर 200 रुपये जबकि थर्ड एसी और एसी चेयर कार में हर टिकट पर 180 रुपये काटे जाएंगे। स्लीपर क्लास में हर टिकट पर 120 रुपये काटे जाएंगे।
किसी भी स्टेशन से बोर्ड की सुविधा
यात्रियों को अब डिपार्चर स्टेशन के अलावा आगे के किसी भी स्टेशन से ट्रेन बोर्ड करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप में बोर्डिंग स्टेशन अपडेट करने का विकल्प मिलेगा, जिससे यात्रा अधिक लचीली हो जाएगी। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक कोच और क्लास बदलने का विकल्प दिया जाएगा यानी यात्री चाहें तो 3rd एसी से 1st एसी में अपनी सीट अपग्रेड कर सकेंगे।