कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत, 1984 के सिख विरोधी दंगे में हुए बरी, पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में लगाएगा गुहार.
नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगे के केस में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस हिंसा मे दो लोगों को मौत हुई थी। इस फैसले के बाद एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया था। वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
सुनवाई के दौरान अपने बचाव में सज्जन कुमार ने कहा था कि वह निर्दोष हैं और इस घटना में कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट का यह फैसला मामले की सुनवाई के बाद आया है, जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लिया है।
जनकपुरी का मामला एक नवंबर, 1984 को दो सिखों, सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या से संबंधित है। दूसरा मामला विकासपुरी पुलिस स्टेशन में दो नवंबर, 1984 को गुरचरण सिंह को जलाने के मामले में दर्ज हुआ था। सात जुलाई को अपना बयान दर्ज कराते समय पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा था कि वह दंगों की जगह पर मौजूद नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार
इस फैसले के बाद एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के 10 सदस्यों को खो दिया था। पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना है कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। सज्जन कुमार को अब तक फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आरोप साबित नहीं हो सका
सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप साबित नहीं
सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, क्योंकि विकासपुरी और जनकपुरी मामलों में उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका। हमने कोर्ट को बताया था कि उन्हें टारगेट किया गया था, क्योंकि उनकी मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। अब तक किसी भी गवाह ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन अब 36 साल बाद इन्होंने नाम लिया है।