दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती: पेट्रोल पंपों पर 350 टीमें तैनात,आज से ईंधन भरवाने पर रोक
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुराने वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश पर परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर 350 प्रवर्तन टीमें तैनात कर दी हैं। ये टीमें पुराने वाहनों को जब्त करेंगी और उनके मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई 2025 से ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली में पंजीकृत नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत पुराने वाहनों पर भी लागू होगा।
एएनपीआर कैमरों से होगी निगरानी
दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 498 पर एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें 382 पेट्रोल और डीजल फ्यूल स्टेशन और 116 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं। इन कैमरों की मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।
350 पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी टीमें
परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 350 संयुक्त टीमें दिल्ली के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई हैं।
- 1 से 100 नंबर तक के पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।
- 101 से 159 नंबर तक के पंपों पर परिवहन विभाग की 59 विशेष टीमें तैनात रहेंगी।
- हर चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी और दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
वाहन जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई
अगर कोई पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो उस पर ईंधन नहीं डाला जाएगा। साथ ही वाहन को वहीं जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर ईएलवी (End of Life Vehicle) कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
निजी पार्किंग की परिभाषा और कानूनी चेतावनी
परिवहन विभाग के अनुसार, "निजी पार्किंग" केवल वही मानी जाएगी जो आपके घर के अंदर हो। अगर वाहन घर के बाहर या अपार्टमेंट की साझा पार्किंग में खड़ा है और वह तय सीमा से पुराना है, तो उसे विभाग की टीम जब्त कर सकती है।
अगर कोई मुकदमा या दुर्घटना से संबंधित मामला वाहन से जुड़ा है, और वह अपनी आयु सीमा पार कर चुका है, तो वाहन पर यह जानकारी स्पष्ट रूप से चिपकानी होगी। टीम के आने पर यह सूचना दिखाना अनिवार्य होगा।
सीएक्यूएम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
- 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
- 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 साल पुराने वाहनों की सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग पर रोक लगाई थी।
- 17 जून 2025 को दिल्ली सरकार ने इस नियम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी थी।
अभियान का उद्देश्य
यह सख्ती दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए यह प्रवर्तन अभियान सख्ती से लागू किया जाएगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती: पेट्रोल पंपों पर 350 टीमें तैनात,आज से ईंधन भरवाने पर रोक
दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुराने वाहनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश पर परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर 350 प्रवर्तन टीमें तैनात कर दी हैं। ये टीमें पुराने वाहनों को जब्त करेंगी और उनके मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध
दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई 2025 से ईंधन नहीं मिलेगा। यह आदेश सिर्फ दिल्ली में पंजीकृत नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत पुराने वाहनों पर भी लागू होगा।
एएनपीआर कैमरों से होगी निगरानी
दिल्ली के 520 पेट्रोल पंपों में से 498 पर एएनपीआर (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें 382 पेट्रोल और डीजल फ्यूल स्टेशन और 116 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं। इन कैमरों की मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी।
350 पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी टीमें
परिवहन विभाग, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 350 संयुक्त टीमें दिल्ली के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई हैं।
1 से 100 नंबर तक के पेट्रोल पंपों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे।
101 से 159 नंबर तक के पंपों पर परिवहन विभाग की 59 विशेष टीमें तैनात रहेंगी।
हर चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी और दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे।
वाहन जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई
अगर कोई पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो उस पर ईंधन नहीं डाला जाएगा। साथ ही वाहन को वहीं जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर ईएलवी (End of Life Vehicle) कानून के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
निजी पार्किंग की परिभाषा और कानूनी चेतावनी
परिवहन विभाग के अनुसार, "निजी पार्किंग" केवल वही मानी जाएगी जो आपके घर के अंदर हो। अगर वाहन घर के बाहर या अपार्टमेंट की साझा पार्किंग में खड़ा है और वह तय सीमा से पुराना है, तो उसे विभाग की टीम जब्त कर सकती है।
अगर कोई मुकदमा या दुर्घटना से संबंधित मामला वाहन से जुड़ा है, और वह अपनी आयु सीमा पार कर चुका है, तो वाहन पर यह जानकारी स्पष्ट रूप से चिपकानी होगी। टीम के आने पर यह सूचना दिखाना अनिवार्य होगा।
सीएक्यूएम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 साल पुराने वाहनों की सार्वजनिक जगहों पर पार्किंग पर रोक लगाई थी।
17 जून 2025 को दिल्ली सरकार ने इस नियम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी थी।
अभियान का उद्देश्य
यह सख्ती दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए यह प्रवर्तन अभियान सख्ती से लागू किया जाएगा और किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।