दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा- पकड़ने से रोका तो होगी कड़ी कार्रवाई.
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उन्हें अस्थाई रूप से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसे कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखा जाए कि किसी की भावनाएं आहत न हों।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों से मुक्त करने की दिशा में ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए और इस कार्य में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने में बाधा डालती है, तो ऐसे किसी भी विरोध पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि फिलहाल किसी को भी कुत्तों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति या संस्था सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालती है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और कारावास दोनों शामिल हो सकते हैं।