सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त की लापरवाही, दो महीने बाद भी पेश नहीं किया चालान, कोर्ट ने दे दी जमानत.


भोपाल। आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त की लापरवाही सामने आई है। दो महीने बाद भी चालान पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने उसे और उसके साथियों चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को जमानत दे दी है। हालांकि ईडी द्वारा दर्ज प्रकरण के कारण तीनों अभी जेल में ही रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में 28 जनवरी को उसे गिरफ्तार किया गया था। लोकायुक्त ने 19 दिसंबर 2024 को उसके घर और जयपुरिया स्कूल की निर्माणाधीन बिल्डिंग में छापा मारा था। दोनों स्थानों से टीम को 50 लाख रुपए से अधिक के जेवरात, लाखों रुपए की नकदी और की 234 चांदी सिल्लियां मिली थी। ये सिल्लियां उसने अपने ऑफिस में बोरे और झोलों में बंद कर छिपा रखी थी। सौरभ शर्मा ने जयपुरिया स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर अपना ऑफिस बना रखा था। इसी ऑफिस में 500 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। ज्यादातर दस्तावेज प्रॉपर्टी संबंधी हैं। जिसमें एग्रीमेंट सहित बैंक पासबुक, चेक और वसीयत नामे मौजूद थे।
ईडी के मामले में जमानत के बाद होगी रिहाई
सौरभ के वकील राकेश पराशर ने बताया कि सौरभ को आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार की शाम को यह आदेश विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। हालांकि सौरभ की फिलहाल रिहाई नहीं होगी। ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही उसकी रिहाई हो सकेगी।
41 दिन फरार रहा था सौरभ शर्मा
उल्लेखनीय है कि सौरभ गिरफ्तारी के पहले 41 दिन से फरार था। छापे वाले दिन 19 दिसंबर को वो दुबई में था। इसके 4 दिन बाद 23 दिसंबर को भारत लौट आया लेकिन, तलाश में जुटी लोकायुक्त, ईडी और आयकर की टीम उसे पकड़ नहीं सकी। तीनों एजेंसियों को चकमा देकर सौरभ 28 फरवरी को अपने वकील राकेश पाराशर के साथ लोकायुक्त की विशेष अदालत में सरेंडर करने पहुंचा था।
9 दिन तीन एजेंसियों ने मारे थे छापे
भोपाल में आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के यहां 9 दिन में तीन एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे। कार्रवाई के दौरान उसके पास 93 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिली। इनमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश भी शामिल है। ईडी ने 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, रोहित तिवारी के ठिकानों पर छापे मारे थे। सौरभ के परिजन और दोस्तों के खातों में 4 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस पाया। इसके अलावा 23 करोड़ की संपत्ति भी जांच के दायरे में ईडी ने ली थी।