दतिया विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता खत्म, आदेश जारी करने गुरुवार देर रात विधानसभा पहुंचे प्रमुख सचिव, कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी ने किया विरोध.
भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया से विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल को एक पुराने मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए गए। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही सीट रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा रही है।
आदेश टाइप कराने के दौरान पहुंच गए पटवारी
देर रात विधानसभा पहुंचकर प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा आदेश टाइप करा रहे थे, इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और दूसरे नेता भी विधानसभा पहुंच गए। दोनों नेता सीधे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा के चैंबर में पहुंचे और पूछा कि इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई? प्रमुख सचिव शर्मा बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। इसके बाद देर रात आदेश जारी कर दिया गया।
कोर्ट से 60 दिन की मिली है मोहलत
बताया जाता है कि कोर्ट ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 60 दिन का समय अपील के लिए दिया है। अगर इस दौरान सीनियर कोर्ट से भारती को राहत नहीं मिलती है तो दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। विधानसभा सचिवालय द्वारा दतिया की विधानसभा सीट खाली किए जाने का निर्णय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भी भेजा गया है। अब इस मामले में चुनाव आयोग तय करेगा कि अपील के समय खत्म होने के बाद एमपी में चुनाव कार्यक्रम घोषित करना है या उसके पहले ही चुनाव की तैयारी के निर्देश देने हैं। नियमानुसार सीट रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने का प्रावधान है।
पटवारी ने कहा-पूरी ताकत से लड़ेंगे
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने के लिए भाजपा के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय खोला गया। डॉ. मोहन यादव सरकार की हठधर्मिता एवं अलोकतांत्रिक रवैये पर जब मैंने और वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने आपत्ति उठाई तो पूरा तंत्र निरुत्तर हो गया। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों का यह रवैया अस्वीकार्य है। हम भाजपा की इस राजनीतिक गुंडागर्दी और विधानसभा सचिवालय के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस राजनीतिक दुर्भावना की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र विरोधी बताया।
27 साल पुराना है मामला
दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार सुबह 11 बजे भारती को सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू की और दोपहर 12:41 बजे 3 साल की सजा का फैसला सार्वजनिक हुआ। हालांकि, कोर्ट ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत देते हुए सजा निलंबित रखी है। सहआरोपी बैंक क्लर्क रघुवीर प्रजापति को भी दोषी ठहराया गया है।