सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार.


सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुनाते हुए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून पर केवल दुर्लभतम मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है।
हालांकि, अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है, जिसके अनुसार केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले पाँच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हों। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह तय करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं।
कोर्ट में उठे अहम सवाल
सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल उठे, जिन पर बेंच ने प्रथम दृष्टया विचार किया:
केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्र सरकार ने कानून का बचाव करते हुए कहा कि:
25 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और अदालत से आग्रह किया कि इस कानून पर रोक न लगाई जाए।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि:
अधिनियम की पृष्ठभूमि
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है।