Published On :
12-Jun-2024
(Updated On : 12-Jun-2024 12:34 pm )
नीट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एनटीए से जवाब, काउंसलिंग पर रोक से इनकार.
Abhilash Shukla
June 12, 2024
Updated 12:34 pm ET
नीट सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एनटीए से जवाब, काउंसलिंग पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजीपरीक्षा 2024 के नतीजों को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा है.अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी.नीट परीक्षा के नतीजों को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं को भी इसके साथ ही सुना जाएगा.अधिवक्ता मैथ्यूज़ जे नेदुमपारा ने सुप्रीम कोर्ट से इसी बीच दाख़िलों के लिए काउंसलिंग पर रोक लागने की अपील की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बैंच ने काउंसलिंग रोकने से इनकार कर दिया.नीट-यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को नतीजे जारी किए गए थे.
देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष में दाख़िलों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है.नीट में रैंक के आधार पर छात्रों को देश के निजी और सरकारी कॉलेजों में दाख़िले मिलते हैं.नीट के नतीजों का विरोध करने वालों का आरोप है कि परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था, हालांकि एनटीए ने ऐसे सभी आरोपों को ख़ारिज किया है.