Published On :
22-Jun-2024
(Updated On : 22-Jun-2024 03:22 pm )
पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया नया क़ानून.
Abhilash Shukla
June 22, 2024
Updated 3:22 pm ET
पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया नया क़ानून
नीट और यूजीसी-नेट को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए बने क़ानून को लागू कर दिया है.यूजीसी नेट रद्द होने और नीट के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी सवालों के घेरे में है.केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात इस क़ानून की अधिसूचना जारी की है.
नए क़ानून के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान है.राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने चार महीने पहले लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को मंज़ूरी दी थी.शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इर क़ानून को देश में लागू कर दिया.यूजीसी-नेट 2024 के पेपर लीक पर बढ़ते विवाद के बीच सरकार के इस क़दम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.