Published On :
14-Sep-2024
(Updated On : 14-Sep-2024 11:12 am )
मध्य प्रदेश; नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस-मदिरा प्रतिबंधित .
Abhilash Shukla
September 14, 2024
Updated 11:12 am ET
मध्य प्रदेश; नर्मदा किनारे बसे धार्मिक नगरों में मांस-मदिरा प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की नर्मदा नदी को साफ और प्रवाह बनाए रखने के लिये नदी किनारे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस-मदिरा का उपयोग प्रतिबंधित किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से लेकर प्रदेश की सीमा में जहां भी बह रही हैं, वहां सीवेज इसमें न मिले.
मांस-मदिरा पर रोक का असर 21 जिलों पर पड़ेगा. नर्मदा के किनारे 21 जिले , 68 तहसीलें, 1138 गांव और 1126 घाट आते हैं.
नर्मदा के किनारे कई प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ भी आते हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार नर्मदा एकमात्र नदी है, जिसकी परिक्रमा की जाती है. इसलिए परिक्रमा करने वालों की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ विकसित करने के आदेश भी दिये गये हैं.