आयकर रिटर्न (ITR) दाख़िल करने की अंतिम तिथि बढ़ी
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं।

समय सीमा में बदलाव
विभाग की प्रेस रिलीज़ के अनुसार:
- पहले आईटीआर दाख़िल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी।
- इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था।
- अब इसे और आगे बढ़ाते हुए अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 कर दी गई है।
पोर्टल पर रखरखाव
ज़रूरी तकनीकी बदलावों को लागू करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
नया टैक्स स्लैब
इस साल बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की थी। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।
आयकर रिटर्न (ITR) दाख़िल करने की अंतिम तिथि बढ़ी
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाख़िल कर सकते हैं।
समय सीमा में बदलाव
विभाग की प्रेस रिलीज़ के अनुसार:
पहले आईटीआर दाख़िल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी।
इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था।
अब इसे और आगे बढ़ाते हुए अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 कर दी गई है।
पोर्टल पर रखरखाव
ज़रूरी तकनीकी बदलावों को लागू करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा।
नया टैक्स स्लैब
इस साल बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की थी। इसके तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।