Published On :
19-Nov-2024
(Updated On : 19-Nov-2024 08:29 am )
विदेशी संपत्ति का करना होगा खुलासा अन्यथा लगेगी 10 लाख की पेनल्टी .
Abhilash Shukla
November 19, 2024
Updated 8:29 am ET
विदेशी संपत्ति का करना होगा खुलासा अन्यथा लगेगी 10 लाख की पेनल्टी
जिन लोगों की विदेश में संपत्ति है या जो लोग विदेश से किसी भी प्रकार की आय अर्जित करते हैं उन्हें अब इसका खुलासा करना होगा ,अन्यथा उन्हें 10 लाख की पेनल्टी भरना होगी आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को आगाह किया है कि अगर उन्होंने विदेश में मौजूद संपत्ति या विदेश में अर्जित आय का खुलासा अपने आयकर रिटर्न्स में नहीं किया तो इसके लिए उन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आयकर विभाग ने हाल ही में शुरू किए गए अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान के तहत यह जानकारी दी। विभाग ने करदाताओं को चेताया कि वे 2024-25 के निर्धारण वर्ष में आयकर रिटर्न में ये जानकारी जरूर दें।
विभाग ने कहा कि भारत के करदाताओं के लिए विदेशी बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय साझेदारी, अचल संपत्ति, कस्टोडियल खाता, इक्विटी और ऋण ब्याज, आदि कोई भी पूंजीगत संपत्ति की जानकारी देना जरूरी है। आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को अपने ITR में विदेशी संपत्ति या विदेशी स्रोत आय अनुसूची को अनिवार्य रूप से भरना होगा, भले ही उनकी आय कर योग्य सीमा से कम हो।