दिल्ली दंगों की साजिश मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पांच अभियुक्तों को जमानत.
दिल्ली दंगों की साजिश मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पांच अभियुक्तों को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने इसी मामले में पांच अन्य अभियुक्तों को जमानत देने का फैसला सुनाया है।

जिन अभियुक्तों को जमानत मिली है, उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका अन्य अभियुक्तों से अलग और अधिक गंभीर प्रतीत होती है। कोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक सबूतों से संकेत मिलता है कि दोनों पर दिल्ली दंगों की योजना और रणनीति तैयार करने में शामिल होने के आरोप हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश के एक वर्ष बाद या गवाहों की जांच पूरी होने के पश्चात उमर खालिद और शरजील इमाम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि उमर खालिद, शरजील इमाम सहित सभी सात अभियुक्तों पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में सीएए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में फरवरी 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची। अभियुक्तों की ओर से यह दलील दी गई थी कि वे पांच साल से अधिक समय से जेल में हैं, जबकि अब तक ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है।