भारत छोड़ो या तीन साल तक की जेल, अधिकतम तीन लाख का जुर्माना या दोनों सजा भुगतो .
भारत छोड़ो या तीन साल तक की जेल, अधिकतम तीन लाख का जुर्माना या दोनों सजा भुगतो
आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त कदम
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की है। भारत में मौजूद पाकिस्ताया गया है। कुछ पाकिस्तानी नागरिक पहले ही भारत छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य को आने वाले दो दिनों में वापस भेजा जाएगा।

वीजा उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान
यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सार्क वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तिथि निकल चुकी है जानकारी के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें तीन साल तक की जेल या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
वीजा श्रेणियों के लिए समय-सीमा
सरकार ने विभिन्न वीजा श्रेणियों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा तय की है:
-
सार्क वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तिथि: 26 अप्रैल
-
मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि: 29 अप्रैल
-
अन्य 12 श्रेणियों के वीजा धारकों — आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री — को रविवार तक भारत छोड़ना अनिवार्य किया था ।
नया कानून: आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025
4 अप्रैल 2025 से लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार:
-
निर्धारित समय से अधिक भारत में रुकने,
-
वीजा शर्तों का उल्लंघन करने,
-
प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने पर
व्यक्ति को तीन साल तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।
कानून में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहता है या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे उक्त सजा दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय की सख्ती
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समयसीमा के बाद भारत में न रहे। इसके बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि वीजा रद्द किए गए नागरिक समय पर भारत छोड़ दें।
भारत छोड़ो या तीन साल तक की जेल, अधिकतम तीन लाख का जुर्माना या दोनों सजा भुगतो
आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त कदम
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की है। भारत में मौजूद पाकिस्ताया गया है। कुछ पाकिस्तानी नागरिक पहले ही भारत छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य को आने वाले दो दिनों में वापस भेजा जाएगा।
वीजा उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान
यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय-सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ता, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सार्क वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तिथि निकल चुकी है जानकारी के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें तीन साल तक की जेल या अधिकतम तीन लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
वीजा श्रेणियों के लिए समय-सीमा
सरकार ने विभिन्न वीजा श्रेणियों के लिए भारत छोड़ने की समय-सीमा तय की है:
सार्क वीजा रखने वालों के लिए अंतिम तिथि: 26 अप्रैल
मेडिकल वीजा धारकों के लिए अंतिम तिथि: 29 अप्रैल
अन्य 12 श्रेणियों के वीजा धारकों — आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री — को रविवार तक भारत छोड़ना अनिवार्य किया था ।
नया कानून: आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025
4 अप्रैल 2025 से लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के अनुसार:
निर्धारित समय से अधिक भारत में रुकने,
वीजा शर्तों का उल्लंघन करने,
प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने पर
व्यक्ति को तीन साल तक के कारावास या तीन लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है।
कानून में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहता है या वीजा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे उक्त सजा दी जा सकती है।
गृह मंत्रालय की सख्ती
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समयसीमा के बाद भारत में न रहे। इसके बाद, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि वीजा रद्द किए गए नागरिक समय पर भारत छोड़ दें।