सोफिया कुरैशी मामले में मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मंत्री पद से हटाने की मांग.
नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर इस याचिका में शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई है।
कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि विजय शाह के बयान से अलगाववादी भावनाएं भड़की हैं। इससे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है। याचिका में कहा गया कि मंत्री की विवादित टिप्पणी समाज को बांटने वाली हैं। ऐसे टिप्पणी उकसाने वाली है, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा है। यह भाषण भारतीय संविधान की अनुसूची 3 के तहत निर्धारित शपथ का सीधा उल्लंघन है।
शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार
उल्लेखनीय है कि 28 मई को विजय शाह की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को बंद करने का आदेश देते हुए कहा कि वह खुद इस मामले को देखेगा। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्थिति रिपोर्ट मांगी। दरअसल, 19 मई को शीर्ष अदालत ने शाह को फटकार लगाई थी और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने दर्ज कराई थी एफआईआर
इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए शाह को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने शाह की टिप्पणी को गटर की भाषा करार दिया था। कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ दुश्मनी और नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कड़ी निंदा के बाद विजय शाह ने खेद जताया था।