कोलकाता लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में चौंकाने वाले खुलासे, एनसीडब्ल्यू ने मांगी तीन दिन में रिपोर्ट.
कोलकाता लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में चौंकाने वाले खुलासे, एनसीडब्ल्यू ने मांगी तीन दिन में रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। पीड़िता के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस छात्र नेता मोनोजीत मिश्रा (31) ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे ठुकराने पर उसने दो साथियों—जैब अहमद (19) और प्रोमित मुखोपाध्याय (20)—के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

- गिरफ्तार आरोपी: मोनोजीत मिश्रा (पूर्व छात्र व कॉलेज का अस्थायी कर्मी), जैब अहमद और प्रोमित मुखोपाध्याय (मौजूदा छात्र)।
- पुलिस कार्रवाई: तीनों को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गार्ड रूम सील, मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच जारी।
- पीड़िता का बयान: आरोपियों ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर गार्ड रूम में तीन घंटे तक दरिंदगी की, घटना का वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी।
- मेडिकल रिपोर्ट: सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि।
- एनसीडब्ल्यू का हस्तक्षेप: आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर समयबद्ध जांच और धारा 396 के तहत मुआवजे व पूरी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता की मांग की; तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट तलब।
यह घटना 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर के गार्ड रूम में हुई, जिसने पिछले वर्ष अगस्त के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की भयावह यादें ताजा कर दी हैं।
कोलकाता लॉ छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में चौंकाने वाले खुलासे, एनसीडब्ल्यू ने मांगी तीन दिन में रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में नए तथ्य सामने आए हैं। पीड़िता के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस छात्र नेता मोनोजीत मिश्रा (31) ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे ठुकराने पर उसने दो साथियों—जैब अहमद (19) और प्रोमित मुखोपाध्याय (20)—के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपी: मोनोजीत मिश्रा (पूर्व छात्र व कॉलेज का अस्थायी कर्मी), जैब अहमद और प्रोमित मुखोपाध्याय (मौजूदा छात्र)।
पुलिस कार्रवाई: तीनों को कोर्ट ने चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। गार्ड रूम सील, मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच जारी।
पीड़िता का बयान: आरोपियों ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर गार्ड रूम में तीन घंटे तक दरिंदगी की, घटना का वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी दी।
मेडिकल रिपोर्ट: सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि।
एनसीडब्ल्यू का हस्तक्षेप: आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर समयबद्ध जांच और धारा 396 के तहत मुआवजे व पूरी चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता की मांग की; तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट तलब।
यह घटना 25 जून को साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज परिसर के गार्ड रूम में हुई, जिसने पिछले वर्ष अगस्त के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की भयावह यादें ताजा कर दी हैं।