हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत: टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसलेशन का नया नियम.
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत: टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसलेशन का नया नियम
भारत के विमानन नियामक डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड और बदलाव से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या उसमें बदलाव कर सकेंगे।
हालांकि, यह सुविधा कुछ शर्तों के अधीन होगी। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के तय नियमों और निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा।
संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि 48 घंटे की अवधि के भीतर टिकट रद्द या संशोधित करने पर यात्रियों से कोई अतिरिक्त चार्ज न लिया जाए।
इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है।