अल्लू अर्जुन हाजिर हों ,हर रविवार थाने में देना होगी हाजिरी .
अल्लू अर्जुन हाजिर हों ,हर रविवार थाने में देना होगी हाजिरी
तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म "पुष्पा 2" के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े मामले में हैदराबाद पुलिस और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। इस हादसे में एक महिला की मौत और एक बच्चे के घायल होने के बाद अभिनेता समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया था।

घटना का विवरण:
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तारीख: 4 दिसंबर 2024
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स्थान: संध्या थिएटर, हैदराबाद
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घटना: अल्लू अर्जुन को देखने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से एक 35 वर्षीय महिला की मौत और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया।
आरोप और गिरफ्तारी:
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मृतक महिला के परिवार की शिकायत पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ।
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आरोप: भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
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अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी।
नियमित जमानत और शर्तें:
3 जनवरी को अदालत ने अभिनेता को नियमित जमानत दी, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:
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साप्ताहिक पेशी:
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अल्लू अर्जुन को हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
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यह प्रक्रिया दो महीने तक या फिर आरोप पत्र दाखिल होने तक जारी रहेगी।
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पता नहीं बदलने का आदेश:
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बिना पूर्व सूचना के अभिनेता अपना आवासीय पता नहीं बदल सकते।
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विदेश यात्रा पर रोक:
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देश छोड़ने के लिए उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
मौजूदा स्थिति:
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अभिनेता 10 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं।
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भगदड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था और थिएटर प्रबंधन की भूमिका की भी जांच हो रही है।
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मामले के सुलझने तक उपरोक्त शर्तें लागू रहेंगी।
अल्लू अर्जुन हाजिर हों ,हर रविवार थाने में देना होगी हाजिरी
तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म "पुष्पा 2" के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े मामले में हैदराबाद पुलिस और अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। इस हादसे में एक महिला की मौत और एक बच्चे के घायल होने के बाद अभिनेता समेत अन्य पर मामला दर्ज किया गया था।
घटना का विवरण:
तारीख: 4 दिसंबर 2024
स्थान: संध्या थिएटर, हैदराबाद
घटना: अल्लू अर्जुन को देखने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ मचने से एक 35 वर्षीय महिला की मौत और उसका 8 वर्षीय बेटा घायल हो गया।
आरोप और गिरफ्तारी:
मृतक महिला के परिवार की शिकायत पर चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ।
आरोप: भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर को उन्हें अंतरिम जमानत दी।
नियमित जमानत और शर्तें:
3 जनवरी को अदालत ने अभिनेता को नियमित जमानत दी, जिसमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:
साप्ताहिक पेशी:
अल्लू अर्जुन को हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।
यह प्रक्रिया दो महीने तक या फिर आरोप पत्र दाखिल होने तक जारी रहेगी।
पता नहीं बदलने का आदेश:
बिना पूर्व सूचना के अभिनेता अपना आवासीय पता नहीं बदल सकते।
विदेश यात्रा पर रोक:
देश छोड़ने के लिए उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
मौजूदा स्थिति:
अभिनेता 10 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं।
भगदड़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था और थिएटर प्रबंधन की भूमिका की भी जांच हो रही है।
मामले के सुलझने तक उपरोक्त शर्तें लागू रहेंगी।