चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में साइबर सेल इंदौर ने एक आरोपी को पकड़ा, वॉट्सएप ग्रुप से जुड़कर डाउनलोड किया था अश्लील वीडियो.
इंदौर। साइबर सेल इंदौर ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह वाट्सएप पर पोर्न ग्रुप का सक्रिय सदस्य था और उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े वीडियो डाउनलोड किए थे। इसकी शिकायत भारत सरकार गृह मंत्रालय के साइबर टिपलाइन के माध्यम से प्राप्त हुई थी। यह आरोपी वॉट्सएप इंक यूनाइटेड स्टेट द्वारा दी गई जानकारी में चिन्हित था।
साइबर सेल इंदौर ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी चाइल्ड पोनोग्राफी से संबंधित वॉट्सएप ग्रुप का सक्रिय सदस्य था जिसकी साइबर टिपलाइन शिकायत यूनाइडेट स्टेट द्वारा स्टेट साइबर सेल इन्दौर को प्राप्त हुई थी। आरोपी को चाइल्ड पोनोग्राफी से संबंधित वॉट्सएप ग्रुप का सदस्य बनने के लिए लिंक प्राप्त हुई थी। इसके बाद आरोपी ने ग्रुप से जुड़कर प्रतिबंधित अश्लील वीडियो (चाइल्ड-पोर्नोग्राफी) डाउनलोड किया था।
साइबर सेल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी देवसिंह पिता रामजी लाल जाटव उम्र 24 साल निवासी ग्राम- खिरखीरी तहसील कराहल जिला श्योपुर म.प्र. को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि ग्रुप का सदस्य बनने के लिए उसे एक लिंक प्राप्त प्राप्त हुई थी जिसे डाउनलोड कर वह सदस्य बना था। वॉट्सएप ग्रुप में नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करते हुए अश्लील वीडियो था, जिसे उसने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था। अपराध से बचने के लिए आरोपी ने उपयोग किया गया मोबाइल और सिम तोड़कर फेंक दिया था, जिसके कारण धारा भी बढ़ाई गई है।
इस कार्रवाई को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल ए.साई मनोहर के निर्देश पर अंजाम दिया गया। उप पुलिस महानिरीक्षक राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल यूसुफ कुरैशी के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक राज्य सायबर सेल इंदौर सव्यसाची सराफ राज्य सायबर पुलिस जोन इंदौर द्वारा पुराने सायबर अपराधों में अपराधियों की को पकड़ने के निर्देश दिए गए थे। उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन में निरीक्षक अंजु पटेल एवं उनकी टीम के सउनि राम बाजपेई एवं आर. रमेश भिडे ने जांच-पड़ताल कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 237/22 धारा 67 बी आई.टी.एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
यह रखें सावधानी-
-सोशल मीडिया पर आई ब्लयू कलर की लिंक पर क्लिक न करें।
-वॉट्सएप / टेलीग्राम पर किसी भी चाइल्ड-पोनोग्राफी / पोर्न वीडियो प्रसारित करने वाले ग्रुप से न जुड़ें।
-किसी भी प्रकार के अश्लील कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड, डाउनलोड एवं प्रसारित करना कानूनन अपराध है।
-यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर नाबालिक बच्चों के अश्लील कंटेंट अपलोड हैं तो उसकी शिकायत WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पर करें साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी शिकायत कर सकते हैं।