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संभल की जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगा-पुताई, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, सिर्फ सफाई कराने की दी अनुमति

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इलाहाबाद। संभल की जामा मस्जिद में फिलहाल कोई रंगाई-पुताई नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सिर्फ मस्जिद परिसर की साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी।

संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में एएसआई ने जांच रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा है कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान मस्जिद में गंदगी कुछ जगहों पर झाड़ियां उगी पाई गई हैं इसके फोटोग्राफ भी एएसआई ने कोर्ट में दाखिल किए हैं। कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई वह उगी हुईं झाड़ियां को साफ करने का निर्देश दिया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए समय लिया है।

हिंदू पक्ष भी दाखिल करेगा हलफनामा

इस मामले पर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने मस्जिद कमेटी को लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। हिंदू पक्ष ने भी इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को ही हलफनामा दाखिल करने को कहा है।  हिंदू पक्ष की तरफ से भी यह कहा गया है कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है।

 

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Consulting Editor

Ardhendu bhushan

Ardhendu Bhushan

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