हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत रद्द कर एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने के आदेश.


नई दिल्ली। हत्या के एक मामले में पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए उन्हें एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 4 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के फैसले को रद्द करते हुए सुशील कुमार को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है। ये आदेश सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के जमानत के आदेश को चुनौती दी थी।
उल्लेखनीय है कि 4 मई 2021 को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार पर हमला हुआ था। आरोप है कि ये हमला सुशील कुमार और उनके साथियों ने संपत्ति विवाद के चलते किया गया। सागर धनखड़ हरियाणा के रोहतक का पहलवान था और वो हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से सर में लगी चोट की वजह से हुई। 23 मई, 2021 को दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया, जब वो एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से ली गई स्कूटी पर पैसे लेने पहुंचे थे। उन्हें जेल जाना पड़ा था लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2024 में उन्हें जमानत दे दी थी।