सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक, .
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक,
बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म के डेमोलिशन पर रोक लगा दी है.कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर ये रोक लागू नहीं होगी.

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.
मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक,
बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म के डेमोलिशन पर रोक लगा दी है.कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर ये रोक लागू नहीं होगी.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा.
मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.