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देश में नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई से लागू होंगे

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देश में नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई से लागू होंगे

देश में तीनों नए आपराधिक क़ानून 1 जुलाई को लागू हो जाएंगे.लागू किए जाने वाले कानूनों में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 शामिल हैं.तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे.डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर इसकी सूचना दी.

1 जुलाई से देश में नया आपराधिक कानून होगा लागू, अधिसूचना जारी - 22Scope News

डीओपीटी ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से इन नए कानूनों की सामग्री को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने का भी अनुरोध किया है.दिसंबर, 2023 में केंद्र सरकार ने देश में बीते 150 साल से चले आ रहे तीन बुनियादी आपराधिक क़ानूनों में बड़े पैमाने पर बदलाव किए थे.सरकार का कहना था कि ये क़ानून ब्रिटिश हुकूमत के दौर के हैं और इन्हें भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाया गया था

 

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Editor

Abhilash Shukla

A Electronic and print media veteran having more than two decades of experience in working for various media houses and ensuring that the quality of the news items are maintained.

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