पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेमन्ना को उम्रकैद की सजा, रेप के आरोप में कोर्ट ने सुनाया फैसला.
बेंगलुरु। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेमन्ना को रेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
सांसदों और विधायकों की विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के चार मामलों में से एक में दोषी करार दिया था। मामले की सुनवाई 18 जुलाई को पूरी हो गई थी। मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला से संबंधित है। साल 2021 में फार्म हाउस और बेंगलुरु में स्थित रेवन्ना के आवास पर महिला से दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए।