अब बिना जानकारी दिए बैंक नहीं काट सकेंगे फास्टैग कनेक्शन, एनएचएआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश.
अब बिना जानकारी दिए बैंक नहीं काट सकेंगे फास्टैग कनेक्शन, एनएचएआई ने जारी किए नए दिशा निर्देश
अब कोई भी बैंक ग्राहक को पूर्व सूचना दिए बिना उसका फास्टैग अकाउंट या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा। यदि किसी उपयोगकर्ता को दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी होती है, तो बैंक ग्राहक से संपर्क कर उसकी सहायता करेगा
ग्राहक अब अपने बैंक से जुड़ी केवाईवी समस्याओं या शिकायतों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकते हैं।

फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए सरल हुई केवाईवी प्रक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने फास्टैग से जुड़ी संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
अब बार-बार बदलना नहीं पड़ेगा फास्टैग
नए नियमों के तहत, अब ग्राहकों को बार-बार नया फास्टैग लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले से जारी फास्टैग तब तक मान्य रहेगा, जब तक वह ढीला न हो जाए या उसके दुरुपयोग की शिकायत न मिले। एनएचएआई का कहना है कि इन नए नियमों से देशभर के फास्टैग उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा और पारदर्शी सेवा का लाभ मिलेगा।