सीजेआई गवई की तरफ जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर पर चलेगा केस, अटॉर्नी जनरल ने दी सहमति.

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की तरफ जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर पर आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलेगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने कुछ वकीलों के अनुरोध पर इसकी सहमति दे दी है। दीपावली की छुट्टियों के बाद मामले पर सुनवाई होगी।
यह मामला आज गुरुवार को चीफ जस्टिस के बाद वरिष्ठता क्रम में दूसरे जज जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया। बेंच में जस्टिस जोयमाल्या बागची भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक साथ बेंच के सामने पेश हुए। उन्होंने बेंच को जानकारी दी कि अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाही की अनुमति दे दी है। इस पर जजों ने सवाल उठाया कि क्या इस मुद्दे को और आगे बढ़ाना जरूरी है? जस्टिस सूर्य कांत ने कहार कि चीफ जस्टिस ने उदारता दिखाते हुए खुद इस मामले में कोई कार्रवाई न करने की बात कही। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सम्मान पर इस घटना से कोई असर नहीं पड़ा। इस पर सिंह और मेहता ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस घटना को दिखाया जा रहा है, वह निश्चित रूप से न्यायपालिका के सम्मान पर असर डालता है। उनकी दलील सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अगर इस मामले को नए सिरे से उठाया गया तो यह भी सोशल मीडिया पर नई चर्चाओं को जन्म देगा। तब विकास सिंह ने कहा कि उस व्यक्ति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। इसके उलट वह लगातार अपने कृत्य पर गर्व जताते हुए बयान दे रहा है।