RBI का बड़ा फैसला: 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग अब खुद खोल सकेंगे बचत और सावधि जमा खाते.
RBI का बड़ा फैसला: 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग अब खुद खोल सकेंगे बचत और सावधि जमा खाते
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत (Savings) और सावधि जमा (Fixed Deposit) खाते खोलने और संचालित करने की सुविधा प्रदान करें।

इस संबंध में रिजर्व बैंक ने नाबालिगों के खातों को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत, अब 10 साल से अधिक आयु का कोई भी नाबालिग अपने नाम से बैंक खाता खोल सकता है और उसका संचालन भी खुद कर सकेगा, बिना अभिभावक या संरक्षक की अनिवार्य भागीदारी के।
यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बच्चों को बचपन से ही वित्तीय ज़िम्मेदारी और बचत की आदत डालने के उद्देश्य से उठाया गया है।
RBI का बड़ा फैसला: 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग अब खुद खोल सकेंगे बचत और सावधि जमा खाते
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को अनुमति दी है कि वे 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत (Savings) और सावधि जमा (Fixed Deposit) खाते खोलने और संचालित करने की सुविधा प्रदान करें।
इस संबंध में रिजर्व बैंक ने नाबालिगों के खातों को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत, अब 10 साल से अधिक आयु का कोई भी नाबालिग अपने नाम से बैंक खाता खोल सकता है और उसका संचालन भी खुद कर सकेगा, बिना अभिभावक या संरक्षक की अनिवार्य भागीदारी के।
यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बच्चों को बचपन से ही वित्तीय ज़िम्मेदारी और बचत की आदत डालने के उद्देश्य से उठाया गया है।