दिल्ली-एनसीआर: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र की नई योजना.
दिल्ली-एनसीआर: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र की नई योजना
सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के लिए एक संशोधित योजना पेश की है। इसमें वायु गुणवत्ता खराब होने पर सख्त कदम उठाने और स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग अनिवार्य करने जैसे उपाय शामिल हैं।

वायु गुणवत्ता और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
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चरण I (खराब): AQI 201-300
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चरण II (बहुत खराब): AQI 301-400
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चरण III (गंभीर): AQI 401-450
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चरण IV (गंभीर प्लस): AQI 450 से अधिक
संशोधित प्रावधान:
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चरण II के तहत प्रतिबंध:
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एनसीआर राज्यों से आने वाली बसों को केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, या बीएस-VI डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
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पहले यह प्रावधान चरण III के तहत लागू था।
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चरण III के तहत प्रतिबंध:
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दिल्ली और एनसीआर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर रोक, लेकिन विकलांग व्यक्तियों को छूट दी जाएगी।
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BS-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मीडियम गुड्स वाहनों (MGV) पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर।
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दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल लाइट कमर्शियल वाहनों (LCV) को गैर-आवश्यक सेवाओं के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं।
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कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में कक्षाएं।
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छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुनने की सुविधा।
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चरण IV:
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AQI 450 से ऊपर होने पर कक्षा 6-9 और 11वीं के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू।
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स्कूलों को स्थिति के अनुसार बंद रखने या हाइब्रिड लर्निंग जारी रखने का विकल्प।
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) के लिए दिशा-निर्देश
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बायोमास और ठोस अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध।
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सफाई और बागवानी में लगे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराना।
अन्य प्रावधान और निर्देश
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केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों:
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चरण III के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों में काम के समय में बदलाव।
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केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए समय में बदलाव पर विचार करेगी।
दिल्ली-एनसीआर: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र की नई योजना
सर्दी के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पैनल ने दिल्ली-एनसीआर के लिए एक संशोधित योजना पेश की है। इसमें वायु गुणवत्ता खराब होने पर सख्त कदम उठाने और स्कूलों में हाइब्रिड लर्निंग अनिवार्य करने जैसे उपाय शामिल हैं।
वायु गुणवत्ता और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आधार पर GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
चरण I (खराब): AQI 201-300
चरण II (बहुत खराब): AQI 301-400
चरण III (गंभीर): AQI 401-450
चरण IV (गंभीर प्लस): AQI 450 से अधिक
संशोधित प्रावधान:
चरण II के तहत प्रतिबंध:
एनसीआर राज्यों से आने वाली बसों को केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी, या बीएस-VI डीजल से चलने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
पहले यह प्रावधान चरण III के तहत लागू था।
चरण III के तहत प्रतिबंध:
दिल्ली और एनसीआर में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल कारों पर रोक, लेकिन विकलांग व्यक्तियों को छूट दी जाएगी।
BS-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मीडियम गुड्स वाहनों (MGV) पर प्रतिबंध, आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर।
दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल लाइट कमर्शियल वाहनों (LCV) को गैर-आवश्यक सेवाओं के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं।
कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में कक्षाएं।
छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुनने की सुविधा।
चरण IV:
AQI 450 से ऊपर होने पर कक्षा 6-9 और 11वीं के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू।
स्कूलों को स्थिति के अनुसार बंद रखने या हाइब्रिड लर्निंग जारी रखने का विकल्प।
रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) के लिए दिशा-निर्देश
बायोमास और ठोस अपशिष्ट जलाने पर प्रतिबंध।
सफाई और बागवानी में लगे कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराना।
अन्य प्रावधान और निर्देश
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों:
चरण III के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों में काम के समय में बदलाव।
केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए समय में बदलाव पर विचार करेगी।