29℃ Madhya Pradesh

Get In Touch

माधबी पुरी बुच के बचाव में उतरी सेबी, कहां-एफआईआर के आदेश को चुनौती देंगे, शेयर बाजार में धोखाधड़ी का मामला

Logo

मुंबई। पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज होगी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को इस संबंध में आदेश दिए हैं। हालांकि सेबी ने कहा है कि वह इस फैसले को चुनौती देगी।

शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में मुंबई स्थित विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को आदेश पारित किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रथमदृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगा और 30 दिनों के भीतर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए जांच जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता के कारण सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। माधबी बुच के अलावा जिन अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, उनमें बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदररामन राममूर्ति, इसके तत्कालीन चेयरमैन और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल और सेबी के तीन पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय शामिल हैं।

सेबी ने आज जारी किया स्टेटमेंट

रविवार को जारी एक बयान में सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता की बातें बेबुनियाद हैं और वह आदतन ऐसा कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सेबी उचित कानूनी कदम उठाएगी। सेबी के बयान में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता आदतन मुकदमाबाजी कर रहे हैं। उसके पिछले कुछ आवेदनों को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कुछ मामलों पर जुर्माना भी लगा था। सेबी इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा।

img
Consulting Editor

Ardhendu bhushan

Ardhendu Bhushan

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp