आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू परिवार पर चलेगा केस, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप.


नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद के लिए एक बुरी खबर आ रही है। रेलवे के घोटाले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाले में सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित दो आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। दिल्ली की कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका के आधार पर अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए थे। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 420 और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
लालू ने अपराध मानने से किया इनकार
कोर्ट ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध मानते हैं तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया। लालू फैमिली ने अदालत में कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे, वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि ये गलत केस है। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे।
व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे लालू
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेमचंद गुप्ता थे। लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली में मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित आवास पर ठहरे हुए हैं।
सीबीआई ने लगाए हैं यह आरोप
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में यह आरोप लगाया है कि 2004 से 2014 के बीच एक साजिश के तहत भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन, रखरखाव के लिए बिहार की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी बदलाव किया गया।