करूर भगदड़ मामला: टीवीके जिला सचिव वीपी मथियालगन गिरफ्तार
तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली में हुई भीषण भगदड़ मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव वीपी मथियालगन को सोमवार रात करूर-डिंडीगुल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया।

आरोप और एफआईआर
मथियालगन पर भीड़ नियंत्रण में लापरवाही और पुलिस आदेशों की अवहेलना का आरोप है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में टीवीके के तीन पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं:
- वीपी मथियालगन (जिला सचिव)
- बुसी आनंद (प्रदेश महासचिव)
- निर्मल कुमार (उप महासचिव)
इन पर भारतीय न्याय संहिता की चार धाराएं लगाई गई हैं:
- धारा 105: गैर-इरादतन हत्या
- धारा 110: गैर-इरादतन हत्या का प्रयास
- धारा 125: दूसरों के जीवन को खतरे में डालना
- धारा 223: आदेश की अवहेलना
इसके अलावा, तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
घटना और हताहत
यह हादसा 27 सितंबर शनिवार को करूर के वेलुसामीपुरम में विजय की रैली के दौरान हुआ था।
- अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है।
- 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
- सोमवार को इलाज के दौरान एक 60 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई।
एफआईआर में विजय का नाम
एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि पार्टी अध्यक्ष विजय जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे, जिसके कारण भीड़ में बेचैनी और अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस चेतावनियों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहे। कई लोग टीन की छतों और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, जो गिरकर नीचे मौजूद लोगों पर गिरे और दम घुटने व भगदड़ की स्थिति बनी।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अन्य जिम्मेदार लोगों की तलाश की जा रही है।
करूर भगदड़ मामला: टीवीके जिला सचिव वीपी मथियालगन गिरफ्तार
तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली में हुई भीषण भगदड़ मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने पार्टी के करूर वेस्ट जिला सचिव वीपी मथियालगन को सोमवार रात करूर-डिंडीगुल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया।
आरोप और एफआईआर
मथियालगन पर भीड़ नियंत्रण में लापरवाही और पुलिस आदेशों की अवहेलना का आरोप है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में टीवीके के तीन पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं:
वीपी मथियालगन (जिला सचिव)
बुसी आनंद (प्रदेश महासचिव)
निर्मल कुमार (उप महासचिव)
इन पर भारतीय न्याय संहिता की चार धाराएं लगाई गई हैं:
धारा 105: गैर-इरादतन हत्या
धारा 110: गैर-इरादतन हत्या का प्रयास
धारा 125: दूसरों के जीवन को खतरे में डालना
धारा 223: आदेश की अवहेलना
इसके अलावा, तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
घटना और हताहत
यह हादसा 27 सितंबर शनिवार को करूर के वेलुसामीपुरम में विजय की रैली के दौरान हुआ था।
अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है।
60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।
सोमवार को इलाज के दौरान एक 60 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई।
एफआईआर में विजय का नाम
एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि पार्टी अध्यक्ष विजय जानबूझकर रैली में देर से पहुंचे, जिसके कारण भीड़ में बेचैनी और अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस चेतावनियों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ता भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहे। कई लोग टीन की छतों और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, जो गिरकर नीचे मौजूद लोगों पर गिरे और दम घुटने व भगदड़ की स्थिति बनी।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है और अन्य जिम्मेदार लोगों की तलाश की जा रही है।